रामपुर: आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आजम खान दोषी, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
रामपुर से एक अहम कानूनी खबर सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब उन्होंने चुनाव प्रचार के समय तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था।
यह मुकदमा भोट थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया, जिसके बाद से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया और सजा का ऐलान किया।
दो पैन कार्ड मामले में भी चल रही सुनवाई
इसी बीच, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े दो पैन कार्ड मामले में सजा को लेकर दायर अपील पर भी सुनवाई जारी है। हाल ही में निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष ने अपील की है, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। एमपी-एमएलए कोर्ट में इस पर बहस शुरू हो चुकी है, जो अभी जारी है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 18 मई तय की है।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है।
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